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बजट का कॉन्सेप्ट| Important Points

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बजट क्या है?

बजट, वित्तीय आय-व्यय का वार्षिक लेखा-जोखा होता है। यह फ्रांसीसी भाषा के शब्द ‘बूजट’ (bougette) से बना है, जिसका अर्थ होता है, ‘चमड़े का थैला’ या झोला। संविधान बजट को ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ (Annual Financial Statement) के रूप में संदर्भित करता है। दूसरे शब्दों में, संविधान में कहीं भी ‘बजट’ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। यह ‘वार्षिक वित्तीय विवरण’ का लोकप्रिय नाम है जिसे संविधान के अनुच्छेद 112 में वर्णित किया गया है।

बजट एक वित्तीय वर्ष में भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण है, जो 1 अप्रैल से शुरू होता है और अगले वर्ष 31 मार्च को समाप्त होता है। प्राप्तियों और व्यय के अनुमानों के अतिरिक्त, बजट में कुछ अन्य तत्व भी शामिल होते हैं। कुल मिलाकर बजट में निम्नलिखित शामिल होते हैं:

  • राजस्व और पूंजी प्राप्तियों का अनुमान;
  • राजस्व बढ़ाने के तरीके और साधन;
  • व्यय का अनुमान;
  • समापन वित्तीय वर्ष की वास्तविक प्राप्तियों और व्यय का विवरण और उस वर्ष में किसी घाटे या अधिशेष के कारण; और
  • आने वाले वर्ष की आर्थिक और वित्तीय नीति, यानी कराधान प्रस्ताव, राजस्व की संभावनाएं, व्यय कार्यक्रम और नई योजनाओं/परियोजनाओं की शुरूआत।

एकवर्थ कमेटी रिपोर्ट (1921) की सिफारिशों पर 1924 में रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया था। 2017 में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट में विलय कर दिया। इसलिए, अब भारत सरकार के लिए केवल एक ही बजट है, यानी केंद्रीय बजट।

संवैधानिक प्रावधान

भारत के संविधान में बजट के अधिनियमन के संबंध में निम्नलिखित प्रावधान हैं:

  • राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष उस वर्ष के लिए भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा।
  • राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना अनुदान की कोई मांग नहीं की जाएगी।
  • कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा।
  • कर लगाने वाला कोई धन विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना संसद में पेश नहीं किया जाएगा और ऐसा विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जाएगा।
  • कानून के अधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया या एकत्र किया जाएगा। संसद किसी कर को कम या समाप्त कर सकती है लेकिन बढ़ा नहीं सकती।
  • कराधान से संबंधित धन विधेयक या वित्त विधेयक राज्य सभा में पेश नहीं किया जा सकता है – इसे केवल लोकसभा में पेश किया जाना चाहिए।
  • राज्य सभा के पास अनुदान की मांग पर मतदान करने की शक्ति नहीं है; यह लोकसभा का विशेष विशेषाधिकार है।
  • राज्यसभा को धन विधेयक (या वित्त विधेयक) को चौदह दिनों के भीतर लोकसभा को वापस कर देना चाहिए। लोकसभा इस संबंध में राज्यसभा द्वारा की गई सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकती है।
  • बजट में सन्निहित व्यय का अनुमान भारत की संचित निधि पर भारित व्यय और भारत की संचित निधि से किए गए व्यय को अलग-अलग दर्शाएगा।
  • भारत की संचित निधि पर भारित व्यय संसद के मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाएगा। हालाँकि, इस पर संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है।

प्रभारित व्यय

बजट में दो प्रकार के व्यय होते हैं-भारत की संचित निधि पर ‘प्रभारित’ व्यय और भारत की संचित निधि से ‘किया गया’ व्यय। प्रभारित व्यय संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य है, अर्थात इस पर केवल संसद द्वारा चर्चा की जा सकती है, जबकि अन्य प्रकार को संसद द्वारा मतदान किया जाना है। प्रभारित व्यय की सूची इस प्रकार है:

  • राष्ट्रपति की उपलब्धियां और भत्ते और उनके कार्यालय से संबंधित अन्य व्यय।
  • राज्यसभा के सभापति और उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन और भत्ते।
  • सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन, भत्ते और पेंशन।
  • उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन।
  • भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन, भत्ते और पेंशन।
  • संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और पेंशन।
  • सर्वोच्च न्यायालय के प्रशासनिक व्यय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक का कार्यालय और संघ लोक सेवा आयोग जिसमें इन कार्यालयों में सेवारत व्यक्तियों के वेतन, भत्ते और पेंशन शामिल हैं।
  • ऋण शुल्क जिसके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है।
  • किसी भी अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के किसी निर्णय, डिक्री या पुरस्कार को पूरा करने के लिए आवश्यक राशि।
  • संसद द्वारा इस प्रकार प्रभारित घोषित कोई अन्य व्यय।

अधिनियमन में चरण

संसद में बजट निम्नलिखित छह चरणों से होकर गुजरता है:

  • बजट की प्रस्तुति।
  • आम चर्चा।
  • विभागीय समितियों द्वारा जांच।
  • अनुदान मांगों पर मतदान
  • विनियोग विधेयक पारित करना।
  • वित्त विधेयक पारित करना।

अनुदान मांगों पर मतदान

विभागीय स्थायी समितियों की रिपोर्टों के आलोक में, लोकसभा अनुदान मांगों पर मतदान करती है।

  • इस संदर्भ में दो बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक, अनुदानों की मांगों पर मतदान लोकसभा का विशेष विशेषाधिकार है, अर्थात राज्यसभा के पास मांगों पर मतदान करने की कोई शक्ति नहीं है।
  • दूसरा, मतदान बजट के मतदान योग्य भाग तक ही सीमित है – भारत की संचित निधि पर भारित व्यय को मतदान के लिए प्रस्तुत नहीं किया जाता है (इस पर केवल चर्चा की जा सकती है)।

अनुदानों की मांगों पर चर्चा और मतदान के लिए आवंटित दिनों के अंतिम दिन, अध्यक्ष शेष सभी मांगों को मतदान के लिए रखता है और उनका निपटान करता है चाहे उन पर सदस्यों द्वारा चर्चा की गई हो या नहीं। इसे ‘गिलोटिन’ के नाम से जाना जाता है।

विनियोग विधेयक पारित करना

संविधान में कहा गया है कि ‘कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा भारत की संचित निधि से कोई पैसा नहीं निकाला जाएगा’। तदनुसार, एक विनियोग विधेयक भारत की संचित निधि में से विनियोग के लिए प्रदान करने के लिए पेश किया जाता है, जो सभी धन को पूरा करने के लिए आवश्यक है:

(a) लोकसभा द्वारा मतदान अनुदान।
(b) भारत की संचित निधि पर भारित व्यय।

संसद के किसी भी सदन में विनियोग विधेयक में ऐसा कोई संशोधन प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है, जो राशि को बदलने या किसी अनुदान के गंतव्य को बदलने, या भारत के समेकित कोष पर भारित किसी व्यय की राशि को बदलने का प्रभाव डाले।

फंड

भारत का संविधान केंद्र सरकार के लिए निम्नलिखित तीन प्रकार की निधियों का प्रावधान करता है:

भारत की संचित निधि (अनुच्छेद 266)
भारत का लोक लेखा (अनुच्छेद 266)
भारत की आकस्मिकता निधि (अनुच्छेद 267)

भारत की संचित निधि

यह एक ऐसा फंड है जिसमें सभी प्राप्तियां जमा की जाती हैं और सभी भुगतान डेबिट किए जाते हैं। दूसरे शब्दों में, (ए) भारत सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व; (बी) ट्रेजरी बिल, ऋण या अग्रिम के तरीके और साधन जारी करके सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण; और (सी) ऋणों के पुनर्भुगतान में सरकार द्वारा प्राप्त सभी धन भारत के समेकित कोष का निर्माण करते हैं। भारत सरकार की ओर से कानूनी रूप से अधिकृत सभी भुगतान इस कोष से किए जाते हैं। संसदीय कानून के अलावा इस फंड से कोई पैसा विनियोजित (जारी या आहरित) नहीं किया जा सकता है।

  • यह सरकार के सभी खातों में सबसे महत्वपूर्ण है।
  • इस कोष द्वारा भरा जाता है:
    • प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर भारत सरकार द्वारा लिए गए ऋण
    • किसी व्यक्ति/एजेंसी द्वारा लिया गया ऋण/ऋण के ब्याज को सरकार को लौटाना
  • सरकार अपना सारा खर्च इसी कोष से पूरा करती है।
  • इस फंड से पैसा निकालने के लिए सरकार को संसदीय मंजूरी की जरूरत होती है।
  • इस कोष का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) में दिया गया है।
  • प्रत्येक राज्य के पास समान प्रावधानों के साथ राज्य की अपनी संचित निधि हो सकती है।
  • भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक इन निधियों का ऑडिट करते हैं और संबंधित विधानमंडलों को उनके प्रबंधन पर रिपोर्ट करते हैं।

भारत का सार्वजनिक खाता

भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन (भारत की संचित निधि में जमा किए गए धन को छोड़कर) को भारत के सार्वजनिक खाते में जमा किया जाएगा। इसमें भविष्य निधि जमा, न्यायिक जमा, बचत बैंक जमा, विभागीय जमा, प्रेषण आदि शामिल हैं। यह खाता कार्यकारी कार्रवाई द्वारा संचालित होता है, अर्थात इस खाते से भुगतान संसदीय विनियोग के बिना किया जा सकता है। ऐसे भुगतान ज्यादातर बैंकिंग लेनदेन की प्रकृति के होते हैं।

  • इसका गठन संविधान के अनुच्छेद 266(2) के तहत किया गया है।
  • भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से प्राप्त अन्य सभी सार्वजनिक धन (भारत की संचित निधि के अंतर्गत आने वाले धन को छोड़कर) इस खाते/निधि में जमा किए जाते हैं।
  • यह निम्न से बना है:
  • विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बैंक बचत खाते
  • राष्ट्रीय लघु बचत निधि, रक्षा निधि
  • राष्ट्रीय निवेश कोष (विनिवेश से अर्जित धन)
  • राष्ट्रीय आपदा और आकस्मिकता निधि (एनसीसीएफ) (आपदा प्रबंधन के लिए)
  • भविष्य निधि, डाक बीमा, आदि।
  • सरकार को इस खाते से अग्रिम लेने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है।
  • प्रत्येक राज्य के अपने समान खाते हो सकते हैं।
  • भारत के लोक लेखा से सभी व्यय का अंकेक्षण कैग द्वारा किया जाता है

भारत की आकस्मिकता निधि

संविधान ने संसद को ‘भारत की आकस्मिक निधि’ स्थापित करने के लिए अधिकृत किया, जिसमें समय-समय पर कानून द्वारा निर्धारित राशि का भुगतान किया जाता है। तदनुसार, संसद ने 1950 में भारत अधिनियम की आकस्मिकता निधि को अधिनियमित किया। यह निधि राष्ट्रपति के निपटान में रखी गई है, और वह संसद द्वारा इसके प्राधिकार को लंबित रखते हुए अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए इसमें से अग्रिम दे सकता है। कोष राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव द्वारा आयोजित किया जाता है। भारत के लोक लेखा की भाँति यह भी कार्यकारी क्रिया द्वारा संचालित होता है।

  • इस कोष का प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 267(1) में किया गया है।
  • इसका कॉर्पस 500 करोड़ रुपये है।
  • वित्त मंत्रालय के सचिव भारत के राष्ट्रपति की ओर से इस फंड को रखते हैं।
  • इस कोष का उपयोग अप्रत्याशित या अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है।
  • प्रत्येक राज्य का अपना आकस्मिक कोष हो सकता है।

समेकित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि में अंतर

समेकित निधिआकस्मिक निधिलोक लेखा निधि
आयकर और गैर-कर राजस्व रुपये500 करोड़ का निश्चित कोषसमेकित निधि के अलावा सार्वजनिक धन
सभी व्ययअनपेक्षित व्ययसमेकित निधि के अंतर्गत सार्वजनिक धन को छोड़कर
व्यय के पूर्व आवश्यक संसदीय प्राधिकारव्यय के बाद संसदीय प्राधिकार आवश्यकसंसदीय प्राधिकार की आवश्यकता नहीं
अनुच्छेद 266(1)अनुच्छेद 267(1)अनुच्छेद 266(2)

बजट के प्रकार

सरप्लस बजट

बजट तीन तरह के होते हैं, पहला है सरप्लस बजट, हमने बजट को समझते हुए जाना कि बजट में सरकार आने वाले साल की आय यानी इनकम और व्यय यानी खर्च का एस्टीमेट लगाती है, इस हिसाब-किताब में जब खर्च की तुलना में आय यानी इनकम का एस्टीमेट ज्यादा होता है तो इसे सरपल्स बजट कहा जाता है, साधारण भाषा में समझें तो सरप्लस बजट में सरकार के पास तमााम खर्च निकालने के बाद पैसे बच जाते हैं।

डिफिसेट बजट

दूसरा है डिफिसेट बजट, डिफिसेट का हिंदी होता है घाटा, यह सरप्लस बजट का ठीक उल्टा होता है इसमें सरकार के खर्च का एस्टीमेट इनकम से ज्यादा हो जाता है, यानी सरकार के खर्च को पूरा करने के लिए सरकार की कमाई नाकाफी होती है।

बैलेंस बजट

तीसरा होता है बैलेंस बजट इसमें सरकार के खर्च का एस्टीमेट उतना ही होता है जितना की उसकी इनकम होती है। यानी सरकार जितना खर्च करना चाहती है उसकी आमदनी उतनी ही होती है।

प्रदर्शन और कार्यक्रम बजट

  • इस बजट में चुने गए कार्यक्रमों को उनके अपेक्षित मानकों के विरुद्ध वास्तविक प्रदर्शन के परीक्षण के अधीन किया जाता है।
  • यह प्रत्येक कार्यक्रम और गतिविधि के भौतिक (आउटपुट) और वित्तीय (इनपुट) पहलुओं के बीच संबंध स्थापित करता है।
  • इसे भारत में 1968 में 4 मंत्रालयों के लिए और 1975-76 में सभी विकास विभागों के लिए पेश किया गया था।

आउटकम बजट

  • यह विभिन्न मंत्रालयों के प्रत्याशित और इच्छित परिणामों का संकलन है।
  • परिणाम का अर्थ संबंधित वित्तीय इनपुट से भौतिक उत्पादन से होने वाले लाभ से है।
  • पहला आउटकम बजट 25 अगस्त, 2005 को पेश किया गया था।

शून्य आधारित बजट

  • शून्य-आधारित बजट (ZBB) एक बजट दृष्टिकोण है जिसमें हर बार खरोंच से एक नया बजट विकसित करना शामिल है (यानी, “शून्य” से शुरू), बनाम पिछली अवधि के बजट से शुरू करना और इसे आवश्यकतानुसार समायोजित करना।
  • शून्य-आधारित बजट संभावित अनावश्यक खर्चों की फिर से जांच करके अनावश्यक खर्च को दूर कर सकता है।
  • वित्त मंत्रालय की भविष्य में इसे पेश करने की योजना है।
  • भारत में शून्य आधारित बजट 1983 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग में शुरू किया गया था।
  • 1986 में, भारत सरकार ने व्यय बजट के निर्धारण के लिए ZBB को एक प्रणाली के रूप में लागू किया।
  • सरकार ने सभी मंत्रालयों के लिए अपनी गतिविधियों और कार्यक्रमों की समीक्षा करना और ZBB की अवधारणा के आधार पर अपने व्यय अनुमान तैयार करना अनिवार्य कर दिया।
  • सातवीं पंचवर्षीय योजना में ZBB प्रणाली को बढ़ावा दिया गया था।

प्राप्तियां

राजस्व और गैर-राजस्व (पूंजी) स्रोतों द्वारा सरकार को धन की प्रत्येक प्राप्ति या उपार्जन एक रसीद है। इनका योग कुल प्राप्तियाँ कहलाता है।

प्राप्तियां = राजस्व प्राप्तियां + पूंजीगत प्राप्तियां

राजस्व प्राप्तियां

  • सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ दो प्रकार की होती हैं- कर राजस्व प्राप्तियाँ और गैर-कर राजस्व प्राप्तियाँ।
  • कर राजस्व प्राप्तियां: इसमें सरकार द्वारा एकत्र किए गए विभिन्न करों के माध्यम से सरकार द्वारा अर्जित सभी धन शामिल हैं, यानी सभी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह।
  • गैर-कर राजस्व प्राप्तियां: इसमें सरकार द्वारा करों के अलावा अन्य स्रोतों से अर्जित सभी धन शामिल हैं। भारत में वे हैं:
  • (i) लाभ और लाभांश जो सरकार अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) से प्राप्त करती है।
  • (ii) सरकार द्वारा प्राप्त ब्याज
  • (iii) वित्तीय सेवाएं जैसे करेंसी प्रिंटिंग, स्टाम्प प्रिंटिंग, कॉइनेज और मेडल मिंटिंग आदि।
  • (iv) सामान्य सेवाएं जैसे बिजली वितरण, सिंचाई, बैंकिंग, बीमा, सामुदायिक सेवाएं आदि।
  • (v) सरकार द्वारा प्राप्त शुल्क, जुर्माना और जुर्माना।
  • (vi) अनुदान जो सरकारें प्राप्त करती हैं – यह केंद्र सरकार के मामले में हमेशा बाहरी और राज्य सरकारों के मामले में आंतरिक होता है।

पूंजी प्राप्तियां

किसी सरकार की सभी गैर-राजस्व प्राप्तियाँ पूंजीगत प्राप्तियाँ कहलाती हैं। ऐसी प्राप्तियां निवेश उद्देश्यों के लिए होती हैं और सरकार द्वारा योजना विकास पर खर्च की जानी चाहिए। भारत में पूंजी प्राप्तियों में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) ऋण वसूली : यह पूंजी प्राप्तियों का एक स्रोत है। ऐसे ऋणों पर जो ब्याज सरकार के पास आता है, वह राजस्व प्राप्तियों का भाग होता है।
(ii) सरकार द्वारा उधार : इसमें सरकार द्वारा देश के भीतर (अर्थात् आंतरिक उधारी) और देश के बाहर (अर्थात् बाह्य उधारी) लिए गए सभी दीर्घावधि ऋण शामिल हैं।
(iii) सरकार द्वारा अन्य प्राप्तियां इसमें भविष्य निधि (पीएफ), डाक जमा, विभिन्न लघु बचत योजनाओं (एसएसएस) और जनता को बेचे गए सरकारी बॉन्ड (इंदिरा विकास पत्र के रूप में) के माध्यम से सरकार को दी जाने वाली कई लंबी अवधि की पूंजी संचय शामिल हैं। , किसान विकास पत्र, बाजार स्थिरीकरण बांड, आदि)। ऐसी प्राप्तियां और कुछ नहीं बल्कि एक प्रकार का ऋण है जिस पर सरकार को उनकी परिपक्वता पर ब्याज का भुगतान करने की आवश्यकता होती है।

व्यय

व्यय = राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय

राजस्व व्यय

(i) आंतरिक और बाहरी ऋणों पर सरकार द्वारा ब्याज भुगतान;
(ii) सरकारी कर्मचारियों को सरकार द्वारा भुगतान किया गया वेतन, पेंशन और भविष्य निधि;
(iii) सरकार द्वारा सभी क्षेत्रों को दी जाने वाली सब्सिडी;
(iv) सरकार द्वारा रक्षा व्यय;
(v) सरकार के डाक घाटे;
(vi) कानून और व्यवस्था व्यय (यानी, पुलिस और अर्धसैनिक बल);
(vii) सामाजिक सेवाओं पर व्यय (शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, सामाजिक सुरक्षा, गरीबी उन्मूलन, आदि के रूप में सभी सामाजिक क्षेत्र व्यय शामिल हैं) और सामान्य सेवाएं (कर संग्रह, आदि);
(viii) सरकार द्वारा भारतीय राज्यों और विदेशों को दिया जाने वाला अनुदान।

पूंजीगत व्यय

(i) सरकार द्वारा ऋण संवितरण
(ii) सरकार द्वारा ऋण चुकौती
(iii) सरकार का योजना व्यय
(iv) सरकार द्वारा रक्षा पर पूंजीगत व्यय
(v) सामान्य सेवाएं जैसे रेलवे, डाक विभाग, जल आपूर्ति, शिक्षा, ग्रामीण विस्तार आदि।
(vi) सरकार की अन्य देनदारियां मूल रूप से, इसमें अन्य प्राप्तियों की मदों पर सरकार की सभी चुकौती देनदारियां शामिल हैं।

बजट

घाटा

प्राप्तियों और व्यय के बीच के अंतर को घाटा कहा जाता है।

  • बजट घाटा = कुल व्यय – कुल प्राप्तियाँ
  • राजस्व घाटा = राजस्व व्यय – राजस्व प्राप्तियाँ
  • राजकोषीय घाटा = कुल व्यय – उधार और अन्य देनदारियों को छोड़कर कुल प्राप्तियां
  • प्राथमिक घाटा = राजकोषीय घाटा – ब्याज भुगतान
  • मुद्रीकृत घाटा = आरबीआई से उधार लेना + आरबीआई से सरकार का शेष कम करना
  • प्रभावी राजस्व घाटे को राजस्व घाटे और पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान के बीच के अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है।
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