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पंचायती राज व्यवस्था

भारत में पंचायती राज व्यवस्था| Important Points

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भारत में पंचायती राज व्यवस्था

भारत में पंचायती राज प्रणाली शब्द ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था को दर्शाता है। यह भारत के सभी राज्यों में जमीनी स्तर पर लोकतंत्र के निर्माण के लिए राज्य विधानसभाओं द्वारा स्थापित किया गया है।

  • 1989 में, केंद्र सरकार ने दो संवैधानिक संशोधन पेश किए। इन संशोधनों का उद्देश्य स्थानीय सरकारों को मजबूत करना और देश भर में उनकी संरचना और कामकाज में एकरूपता को सुनिश्चित करना था।
  • 1992 में संसद द्वारा 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन पारित किए गए। जिसे 1993 में लागू किया गया।
  • इन संशोधनों ने संविधान में दो नए भागों को शामिल किया- भाग IX ‘पंचायत’ (जिसे 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया) और भाग IXA ‘नगरपालिकाएँ’ (जिसे 74वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया)।
  • 73वें संशोधन में अनुच्छेद 243 से 243-O के प्रावधान शामिल हैं।
  • इसके अलावा, अधिनियम ने संविधान में एक नई ग्यारहवीं अनुसूची भी जोड़ी है। इस अनुसूची में पंचायतों की 29 कार्यात्मक मदें शामिल हैं। यह अनुच्छेद 243-G से संबंधित है।

पंचायती राज संस्था का विकास

पंचायती राज संस्था के बारे में विभिन्न समितियों की सिफारिशें नीचे दी गई हैं:

बलवंत राय मेहता समिति (1957)

वर्ष 1957 में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council) ने सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विचार करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें ‘लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण’ शब्द पहली बार सामने आया। महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं:

  • समिति ने पाया कि CDP की विफलता का प्रमुख कारण लोगों की भागीदारी में कमी थी।
  • समिति ने त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाओं का सुझाव दिया- 
    1. ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत
    2. प्रखंड (ब्लॉक) स्तर पर पंचायत समिति
    3. ज़िला स्तर पर ज़िला परिषद    
  • जिला कलेक्टर जिला परिषद के अध्यक्ष होंगे।
  • इन निकायों को संसाधनों और शक्तियों का हस्तांतरण सुनिश्चित किया जाए।
  • मौजूदा राष्ट्रीय विकास परिषद ने सिफारिशों को स्वीकार कर लिया। हालांकि, इसने इन संस्थानों की स्थापना में एक निश्चित, निश्चित पैटर्न का पालन करने पर जोर नहीं दिया। इसके बजाय, इसने राज्यों को अपने स्वयं के पैटर्न तैयार करने की अनुमति दी, जबकि व्यापक बुनियादी बातों को पूरे देश में समान होना था। 
  • लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की यह योजना सर्वप्रथम 2 अक्तूबर, 1959 को राजस्थान में शुरू की गई।
  • आंध्र प्रदेश में यह योजना 1 नवंबर, 1959 को शुरू की गई। इस संबंध में आवश्यक विधान भी पारित कर लिये गए और असम, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा एवं पंजाब में भी इसे लागू किया गया।

अशोक मेहता समिति (1977-1978)

समिति का गठन उस समय की जनता सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अध्ययन के लिए 1977 में किया गया था। इसके द्वारा की गई कुल 132 सिफारिशों में से सबसे महत्वपूर्ण निम्नलिखित हैं:

  • समिति ने द्विस्तरीय पंचायत राज संरचना की अनुशंसा की जिसमें ज़िला परिषद और मंडल पंचायत शामिल थे।
  • राजनीतिक दलों को चुनाव में सभी स्तरों पर भाग लेना चाहिए।
  • इन संस्थानों को कराधान की अनिवार्य शक्तियां दी जानी चाहिए।
  • राज्य स्तर पर योजना बनाने के लिए जिला परिषद को जिम्मेदार बनाया जाए।
  • पंचायती राज मंत्री की नियुक्ति राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा की जाए।
  • पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जाए।

दुर्भाग्य से, इन सिफारिशों पर कार्रवाई होने से पहले ही जनता सरकार गिर गई। समिति की अनुशंसा के आधार पर कर्नाटक जैसे कुछ राज्यों ने इस व्यवस्था को प्रभावी रूप से लागू किया।

जी वी के राव समिति (1985)

जी.वी.के राव समिति (1985) ने ज़िले को योजना की बुनियादी इकाई बनाने और नियमित चुनाव आयोजित कराने की सिफारिश की:

  • जिला परिषद को प्रमुख महत्व दिया जाना चाहिए और उस स्तर के सभी विकास कार्यक्रम उसे सौंपे जाने चाहिए।
  • जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए डीडीसी (जिला विकास आयुक्त) का पद सृजित किया जाए।
  • नियमित चुनाव हो।

एल एम सिंघवी समिति (1986)

‘लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरोद्धार’ पर राजीव गांधी सरकार द्वारा गठित, इसकी महत्वपूर्ण सिफारिशें हैं:

  • एल.एम. सिंघवी ने पंचायतों को सशक्त करने के लिये उन्हें संवैधानिक दर्जा प्रदान करने तथा अधिक वित्तीय संसाधन सौंपने की सिफारिश की।
  • गांवों के समूहों के लिए न्याय पंचायतों की स्थापना हो।
  • हालांकि 64वां संविधान संशोधन विधेयक 1989 में ही लोकसभा में पेश किया गया था, लेकिन राज्यसभा ने इसका विरोध किया। नरसिम्हा राव सरकार के कार्यकाल के दौरान ही यह अंततः 73वें और 74वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1992 के रूप में एक वास्तविकता बन गया।
पंचायती राज व्यवस्था

1992 के 73वें संशोधन अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

तीन स्तरीय संरचना

  • एक ग्राम पंचायत एक गाँव या गाँवों के समूह को कवर करती है। यह पंचायती राज संस्थान (पीआरआई) का सबसे निचला स्तर है।
  • मध्यस्थ स्तर को मंडल (जिसे ब्लॉक या तालुका भी कहा जाता है) के रूप में जाना जाता है।
  • उन राज्यों को छोड़कर जिनकी जनसंख्या 20 लाख से कम हो ग्राम, मध्यवर्ती (प्रखंड/तालुक/मंडल) और ज़िला स्तरों पर पंचायतों की त्रि-स्तरीय प्रणाली लागू की गई है (अनुच्छेद 243B)।
  • संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का भी प्रावधान किया गया। ग्राम सभा में पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वयस्क सदस्य शामिल होंगे। इसकी भूमिका और कार्य राज्य के कानून द्वारा तय किए जाते हैं।

चुनाव

  • पंचायती राज संस्थाओं के तीनों स्तरों के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं: अनुच्छेद 243C(2)।
  • प्रत्येक पंचायत निकाय का कार्यकाल पांच वर्ष का होता है।
  • यदि राज्य सरकार पंचायत को उसके पांच साल के कार्यकाल की समाप्ति से पहले भंग कर देती है तो इस तरह के विघटन के छह महीने के भीतर नए चुनाव होने चाहिए (अनुच्छेद 243E)।

आरक्षण

  • सभी पंचायत संस्थाओं में एक तिहाई पद महिलाओं के लिए आरक्षित हैं (अनुच्छेद 243D)। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए भी तीनों स्तरों पर उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाता है।
  • यदि राज्य इसे आवश्यक समझते हैं, तो वे अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के लिए भी आरक्षण प्रदान कर सकते हैं। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि ये आरक्षण न केवल पंचायतों में सामान्य सदस्यों के लिए बल्कि तीनों स्तरों पर अध्यक्षों या ‘अध्यक्षों’ के पदों पर भी लागू होते हैं।
  • इसके अलावा, महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटों का आरक्षण केवल सामान्य श्रेणी की सीटों में ही नहीं बल्कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षित सीटों के भीतर भी है।

विषयों का स्थानांतरण

  • उनतीस विषय, जो पहले राज्य के विषयों की सूची में थे, संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में पहचाने और सूचीबद्ध किए गए हैं। इन विषयों को पंचायती राज संस्थाओं को हस्तांतरित किया जाता है।
  • ये विषय ज्यादातर स्थानीय स्तर पर विकास और कल्याण कार्यों से जुड़े थे।
  • इन कार्यों का वास्तविक हस्तांतरण राज्य के कानून पर निर्भर करता है। प्रत्येक राज्य यह तय करता है कि इन उनतीस विषयों में से कितने स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाएंगे।
  • आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय के लिये योजनाएँ तैयार करने और इन योजनाओं (इनके अंतर्गत वे योजनाएँ भी शामिल हैं जो ग्यारहवीं अनुसूची में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में हैं) को कार्यान्वित करने के लिये पंचायतों को शक्ति व प्राधिकार प्रदान करने के लिये राज्य विधान मंडल विधि बना सकेगा (अनुच्छेद 243G)।

राज्य चुनाव आयुक्त

  • राज्य सरकार को एक राज्य चुनाव आयुक्त नियुक्त करने की आवश्यकता है जो पंचायती राज संस्थानों के चुनाव कराने के लिए जिम्मेदार होगा। पहले यह कार्य राज्य प्रशासन द्वारा किया जाता था जो राज्य सरकार के नियंत्रण में था।
  • अब, राज्य चुनाव आयुक्त का कार्यालय भारत के चुनाव आयुक्त की तरह स्वायत्त है।
  • मतदाता सूची के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिये प्रत्येक राज्य में स्वतंत्र चुनाव आयोग होंगे (अनुच्छेद 243K)।

हालांकि, राज्य चुनाव आयुक्त एक स्वतंत्र अधिकारी होता है और यह भारत के चुनाव आयोग के नियंत्रण में नहीं होता है और न ही इस अधिकारी से जुड़ा हुआ होता है।

राज्य वित्त आयोग

  • प्रत्येक राज्य में एक वित्त आयोग का गठन करना ताकि उन सिद्धांतों का निर्धारण किया जा सके जिनके आधार पर पंचायतों और नगरपालिकाओं के लिये पर्याप्त वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी (अनुच्छेद 243I)।
  • यह एक ओर राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच और दूसरी ओर ग्रामीण और शहरी स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व के वितरण की समीक्षा करता है।
  • पंचायतों और नगर पालिकाओं द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिये 74वें संशोधन में एक ज़िला योजना समिति (District Planning Committee) का प्रावधान किया गया है (अनुच्छेद 243ZD)।

अयोग्यताएं

  • एक व्यक्ति को पंचायत के सदस्य के रूप में चुने जाने या होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाता है यदि वह इस प्रकार अयोग्य है, (ए) संबंधित राज्य के विधानमंडल के चुनाव के उद्देश्य के लिए किसी भी समय लागू कानून के तहत, या (बी) ) राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए किसी भी कानून के तहत। तथापि, कोई भी व्यक्ति इस आधार पर अयोग्य नहीं होगा कि उसकी आयु 25 वर्ष से कम है यदि उसने 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर ली है।
  • इसके अलावा, अयोग्यता के सभी प्रश्नों को राज्य विधानमंडल द्वारा निर्धारित प्राधिकरण के पास भेजा जाता है।

पेसा (अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार) अधिनियम 1996

  • 73वें संशोधन के प्रावधान भारत के कई राज्यों में आदिवासी आबादी (5वें अनुसूचित क्षेत्र) के बसे हुए क्षेत्रों पर लागू नहीं किए गए थे। 1996 में, इन क्षेत्रों में पंचायत प्रणाली के प्रावधानों का विस्तार करते हुए पेसा अधिनियम, 1996 (The Provisions of the Panchayats (Extension to the Scheduled Areas) Act-PESA) नामक एक अलग अधिनियम पारित किया गया था।
  • कई आदिवासी समुदायों में जंगलों और छोटे जलाशयों आदि जैसे सामान्य संसाधनों के प्रबंधन के अपने पारंपरिक रिवाज हैं। इसलिए, नया अधिनियम इन समुदायों के अधिकारों को उनके संसाधनों को उन्हें स्वीकार्य तरीके से प्रबंधित करने के अधिकारों की रक्षा करता है।
  • इस प्रयोजन के लिए इन क्षेत्रों की ग्राम सभाओं को अधिक अधिकार दिए जाते हैं और निर्वाचित ग्राम पंचायतों को कई मामलों में ग्राम सभा की सहमति लेनी पड़ती है। इस अधिनियम के पीछे विचार यह है कि आधुनिक निर्वाचित निकायों की शुरुआत करते समय स्वशासन की स्थानीय परंपराओं की रक्षा की जानी चाहिए।
  • वर्तमान में पाँचवीं अनुसूची के तहत सूचीबद्ध अनुसूचित क्षेत्र 10 राज्यों आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान और तेलंगाना में मौजूद हैं।

पेसा उपयुक्त स्तर पर ग्राम सभा/पंचायत को अधिकार देता है:

  • भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास में अनिवार्य परामर्श का अधिकार
  • उपयुक्त स्तर पर पंचायत को लघु जल निकायों की योजना और प्रबंधन का काम सौंपा जाता है
  • खानों के लिए संभावित लाइसेंस/पट्टे और गौण खनिजों के दोहन के लिए रियायतों के लिए उचित स्तर पर ग्राम सभा या पंचायत द्वारा अनिवार्य सिफारिशें
  • लघु वनोपजों के स्वामित्व वाले मादक द्रव्यों की बिक्री/उपभोग को विनियमित करना
  • भूमि के अलगाव को रोकना और अलग की गई भूमि को बहाल करना
  • गांव के बाजारों का प्रबंधन करना
  • सामाजिक क्षेत्र में संस्थाओं और पदाधिकारियों, जनजातीय उप योजनाओं और संसाधनों सहित स्थानीय योजनाओं पर नियंत्रण करना

भारतीय संविधान की प्रस्तावना

पंचायती राज संस्थाओं का मूल्यांकन

  • जहाँ पंचायती राज संस्थाएँ ज़मीनी स्तर पर सरकार तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व के एक और स्तर के निर्माण में सफल रही हैं वहीं बेहतर प्रशासन प्रदान करने के मामले में वे विफल रही हैं।
  • देश में लगभग 250,000 पंचायती राज संस्थाएँ एवं शहरी स्थानीय निकाय और तीन मिलियन से अधिक निर्वाचित स्थानीय स्वशासन प्रतिनिधि मौजूद हैं।
  • 73वें और 74वें संविधान संशोधन द्वारा यह अनिवार्य किया गया है कि स्थानीय निकायों के कुल सीटों में से कम-से-कम एक तिहाई तिहाई सीटें महिलाओं के लिये आरक्षित हों। भारत में निर्वाचित पदों पर आसीन महिलाओं की संख्या विश्व में सर्वाधिक है (1.4 मिलियन)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये भी स्थानों और सरपंच/प्रधान के पदों का आरक्षण किया गया है।
  • पंचायती राज संस्थाओं पर विचार करते हुए किये गए अध्ययन से पता चला है कि स्थानीय सरकारों में महिला राजनीतिक प्रतिनिधित्व से महिलाओं के आगे आने और अपराधों की रिपोर्ट दर्ज कराने की संभावनाओं में वृद्धि हुई है।
  • महिला सरपंचों वाले ज़िलों में विशेष रूप से पेयजल, सार्वजनिक सुविधाओं आदि में वृहत निवेश किया गया है।    
  • इसके अलावा, राज्यों ने विभिन्न शक्ति हस्तांतरण प्रावधानों को वैधानिक सुरक्षा प्रदान की है जिन्होंने स्थानीय सरकारों को व्यापक रूप से सशक्त बनाया है।
  • उत्तरोत्तर केंद्रीय वित्त आयोगों ने स्थानीय निकायों के लिये धन आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है इसके अलावा प्रदत्त अनुदानों में भी वृद्धि की गई है।

पंचायती राज संबंधित मुद्दे

  • पर्याप्त धन की कमी पंचायतों के लिये समस्या का एक विषय है। पंचायतों के क्षेत्राधिकार में वृद्धि करने की आवश्यकता है ताकि वे स्वयं का धन जुटाने में सक्षम हो सकें।
  • पंचायतों के कार्यकलाप में क्षेत्रीय सांसदों और विधायकों के हस्तक्षेप ने ही उनके कार्य निष्पादन को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया है।
  • 73वें संविधान संशोधन ने केवल स्थानीय स्वशासी निकायों के गठन को अनिवार्य बनाया जबकि उनकी शक्तियों, कार्यो व वित्तपोषण का उत्तरदायित्व राज्य विधानमंडलों को सौंप दिया, जिसके परिणामस्वरूप पंचायती राज संस्थाओं की विफलता की स्थिति बनी है।
  • शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल के प्रावधान जैसे विभिन्न शासन कार्यों के हस्तांतरण को अनिवार्य नहीं बनाया गया। इसके बजाय संशोधन ने उन कार्यों को सूचीबद्ध किया जो हस्तांतरित किये जा सकते थे और कार्यों के हस्तांतरण के उत्तरदायित्व को राज्य विधानमंडल पर छोड़ दिया।
  • चूँकि इन कार्यों का कभी भी हस्तांतरण नहीं किया गया इसलिये इन कार्यों के लिये राज्य के कार्यकारी प्राधिकारों की संख्या में वृद्धि होती गई। इसका सबसे सामान्य उदाहरण राज्य जल बोर्डों की खराब स्थिति हैं।
  • उपरोक्त के अलावा पंचायती राज संस्थाओं के दायरे में आने वाले विषयों पर कर लगाने की शक्ति को भी विशेष रूप से राज्य विधायिका द्वारा अधिकृत किया जाता है। 73वें संविधान संशोधन ने करारोपण की शक्ति के निर्धारण का उत्तरदायित्त्व राज्य विधानमंडल को सौंप दिया और अधिकांश राज्यों ने इस शक्ति के हस्तांतरण में कोई रुचि नहीं दिखाई।
  • राजस्व सृजन का एक दूसरा माध्यम अंतर-सरकारी हस्तांतरण है, जहाँ राज्य सरकारें अपने राजस्व का एक निश्चित प्रतिशत पंचायती राज संस्थाओं को सौंपती हैं। संवैधानिक संशोधन ने राज्य और स्थानीय सरकारों के बीच राजस्व की साझेदारी की सिफारिश करने के लिये राज्य वित्त आयोग का उपबंध किया। लेकिन ये केवल सिफारिशें होती हैं और राज्य सरकारें इन्हें मानने के लिये बाध्य नहीं हैं।
  • पंचायती राज्य संस्थाएँ संरचनात्मक कमियों से भी ग्रस्त हैं; उनके पास सचिव स्तर  का समर्थन और निचले स्तर के तकनीकी ज्ञान का अभाव है जो उन्हें उर्ध्वगामी योजना के समूहन से बाधित करता है।
  • पंचायती राज संस्थाओं में तदर्थवाद (Adhocism) की उपस्थिति है, अर्थात् ग्राम सभा और ग्राम समितियों की बैठक में एजेंडे की स्पष्ट व्यवस्था की कमी होती है और कोई उपयुक्त संरचना मौजूद नहीं है।
  • हालाँकि महिलाओं और SC/ST समुदाय को 73वें संशोधन द्वारा अनिवार्य आरक्षण के माध्यम से पंचायती राज संस्थाओं में प्रतिनिधित्व प्राप्त हुआ है लेकिन महिलाओं और SC/ST प्रतिनिधियों के मामले में क्रमशः पंच-पति और प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की उपस्थिति जैसी समस्याएँ भी देखने को मिलती है।
  • पंचायती राज संस्थाओं की संवैधानिक व्यवस्था की जवाबदेही व्यवस्था अत्यंत कमज़ोर बनी हुई है।
  • कार्यों तथा निधियों के विभाजन में अस्पष्टता की समस्या ने शक्तियों को राज्यों के पास संकेंद्रित रखा है और इस प्रकार ज़मीनी स्तर के मुद्दों के प्रति अधिक जागरूक एवं संवेदनशील निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियंत्रण प्राप्त करने से बाधित कर रखा है।

पंचायती राज संबंधित सुझाव

  • वास्तविक राजकोषीय संघवाद अर्थात् वित्तीय उत्तरदायित्व के साथ वित्तीय स्वायत्तता एक दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकती है और इनके बिना पंचायती राज संस्थाएँ केवल एक महँगी विफलता ही साबित होगी।
  • द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की 6ठीं रिपोर्ट (‘स्थानीय शासन- भविष्य की ओर एक प्रेरणादायक यात्रा’- Local Governance- An Inspiring Journey into the Future) में सिफारिश की गई थी कि सरकार के प्रत्येक स्तर के कार्यों का स्पष्ट रूप से सीमांकन होना चाहिये।
  • राज्यों को ‘एक्टिविटी मैपिंग’ की अवधारणा को अपनाना चाहिये जहाँ प्रत्येक राज्य अनुसूची XI में सूचीबद्ध विषयों के संबंध में सरकार के विभिन्न स्तरों के लिये उत्तरदायित्वों और भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से इंगित करता है।
  • जनता के प्रति जवाबदेहिता के आधार पर विषयों को अलग-अलग स्तरों पर विभाजित कर सौंपा जाना चाहिये।
  • कर्नाटक और केरल जैसे राज्यों ने इस दिशा में कुछ कदम उठाए हैं लेकिन समग्र प्रगति अत्यधिक असमान रही है।
  • विशेष रूप से ज़िला स्तर पर उर्ध्वगामी योजना निर्माण की आवश्यकता है जो ग्राम सभा से प्राप्त ज़मीनी इनपुट पर आधारित हो।
  • केंद्र को भी राज्यों को आर्थिक रूप से प्रोत्साहित करने की आवश्यकता है ताकि राज्य कार्य, वित्त और कर्मचारियों के मामले में पंचायतों की ओर शक्ति के प्रभावी हस्तांतरण के लिये प्रेरित हों।
  • स्थानीय प्रतिनिधियों में विशेषज्ञता के विकास के लिये उन्हें प्रशिक्षण प्रदान किया जाना चाहिये ताकि वे नीतियों एवं कार्यक्रमों के नियोजन और कार्यान्वयन में अधिक योगदान कर सकें।
  • प्रॉक्सी प्रतिनिधित्व की समस्या को हल करने के लिये राजनीतिक सशक्तीकरण से पहले सामाजिक सशक्तीकरण के मार्ग का अनुसरण करना होगा।
  • हाल ही में राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों ने पंचायत चुनावों के प्रत्याशियों के लिये कुछ न्यूनतम योग्यता मानक तय किये हैं। इस तरह के योग्यता मानक शासन तंत्र की प्रभावशीलता में सुधार लाने में सहायता कर सकते हैं।
  • ऐसे योग्यता मानक विधायकों और सांसदों के लिये भी लागू होने चाहिये और इस दिशा में सरकार को सार्वभौमिक शिक्षा के लिये किये जा रहे प्रयासों को तीव्रता प्रदान करनी चाहिये।
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