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एंटी-डंपिंग ड्यूटी एवं काउंटरवेलिंग ड्यूटी में अंतर

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एंटी-डंपिंग ड्यूटी क्या है?

  • यह एक संरक्षणवादी शुल्क है जिसे घरेलू सरकार विदेशी आयातों पर लगाती है, जिसके बारे में उसका मानना ​​है कि उसकी कीमत उचित बाजार मूल्य से कम है।
  • डंपिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई कंपनी किसी उत्पाद को उस कीमत पर निर्यात करती है जो उसके घरेलू (या उसके घरेलू) बाजार में सामान्य रूप से ली जाने वाली कीमत से काफी कम होती है। शुल्क की कीमत उस राशि में तय की जाती है जो आयात करने वाले देश में उत्पादों की सामान्य लागत और निर्यात करने वाले देश या समान उत्पाद बनाने वाले अन्य देशों में समान वस्तुओं के बाजार मूल्य के बीच के अंतर के बराबर होती है।
  • इसे स्थानीय व्यवसायों और बाजारों को विदेशी आयातों द्वारा अनुचित प्रतिस्पर्धा से बचाने के लिए लगाया जाता है। इस प्रकार, एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य डंपिंग के व्यापार विकृत प्रभाव को सुधारना और निष्पक्ष व्यापार को फिर से स्थापित करना है। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा के साधन के रूप में एंटी-डंपिंग उपायों के उपयोग की अनुमति विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) द्वारा दी गई है।
  • डब्ल्यूटीओ प्रभावित देश की सरकार को डंपिंग करने वाले देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की अनुमति देता है, जब तक कि घरेलू बाजार में उद्योगों को वास्तविक भौतिक क्षति का सबूत हो। सरकार को यह दिखाना होगा कि डंपिंग हुई है, और घरेलू बाजार को नुकसान या नुकसान पहुंचाने का खतरा है।
  • जबकि एंटी-डंपिंग शुल्क का उद्देश्य स्थानीय व्यवसायों और बाजारों की रक्षा करना है, इन शुल्कों से घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कीमतें भी बढ़ सकती हैं।
  • यदि उदाहरण के तौर पर चीन में किसी वस्तु की लागत मूल्य 100 रुपये है और भारत में उस वस्तु का लागत मूल्य 120 रुपये है तो यदि  चीन से उस वस्तु का आयात भारत में होता है तो उस वस्तु पर 20 रुपये की एंटी-डंपिंग शुल्क भारत सरकार लगा सकती है।
  • भारत में, वित्त मंत्रालय एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के बारे में अंतिम निर्णय लेता है।
anti dumping

काउंटरवेलिंग ड्यूटी (CVD) क्या है?

  • यह एक विशिष्ट प्रकार का शुल्क है जिसे सरकार आयात सब्सिडी के नकारात्मक प्रभाव का मुकाबला करके घरेलू उत्पादकों की रक्षा के लिए लगाती है।
  • इस प्रकार CVD आयात करने वाले देश द्वारा आयातित उत्पादों पर लगाया जाने वाला आयात कर है।
  • CVD क्यों लगाया जाता है?
  • विदेशी सरकारें कभी-कभी अपने उत्पादकों को उनके उत्पादों को सस्ता बनाने और अन्य देशों में उनकी मांग को बढ़ाने के लिए सब्सिडी प्रदान करती हैं।
  • आयात करने वाले देश के बाजार में इन वस्तुओं की बाढ़ आने से बचने के लिए, आयात करने वाले देश की सरकार CVD लगाती है, ऐसे सामानों के आयात पर एक निश्चित राशि वसूलती है।
  • यह शुल्क आयातित उत्पाद द्वारा प्राप्त मूल्य लाभ को समाप्त कर देता है।
  • WTO अपने सदस्य देशों द्वारा CVD लगाने की अनुमति देता है।
  • उदाहरण के तौर पर यदि अमेरिका किसी वस्तु पर 100 रुपये की सब्सिडी देता है और उस वस्तु का भारत में अमेरिका से आयात होता है, तो भारत सरकार उस वस्तु पर 100 रुपये का काउंटरवेलिंग शुल्क लगा सकता है।

काउंटरवेलिंग ड्यूटी बनाम एंटी-डंपिंग ड्यूटी:

  • कम कीमत वाले विदेशी सामानों को स्थानीय बाजार को नुकसान पहुंचाने से रोकने के लिए एंटी-डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। दूसरी ओर, CVD उन विदेशी उत्पादों पर लागू होगा जिन्हें सरकारी सब्सिडी मिली हुई है, जिसके कारण अंततः कीमतें बहुत कम हो जाती हैं।
  • जबकि एंटी-डंपिंग शुल्क की राशि डंपिंग के मार्जिन पर निर्भर करती है, सीवीडी राशि पूरी तरह से विदेशी वस्तुओं के सब्सिडी मूल्य पर निर्भर करेगी।
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